नई दिल्ली, अगस्त 1 -- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने टू-व्हीलर सड़क एम्बुलेंस के लिए नियमों का एक नया सेट प्रस्तावित किया है। इसमें सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, 1989 के तहत सुरक्षा, उपकरण और समय-समय पर फिटनेस जांच के खास स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। इन नए नियमों में हर 2 साल में फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही, 1 अक्टूबर, 2027 से नए व्हीकल के लिए AIS:209 का पूरी तरह पालन करना जरूरी हो जाएगा। चलिए सरकार के इस प्रस्ताव के बारे में डिटेल से जानते हैं। ड्राफ्ट नियमों में क्या प्रस्ताव हैं?संशोधन के ड्राफ्ट के तहत, टू-व्हीलर सड़क एम्बुलेंस की खास फिटनेस जांच होगी। इसमें पेशेंट यूनिट की बनावट की मजबूती, टायर और पहिए, इमरजेंसी वॉर्निंग लाइट, स्ट्रेचर लगाने और लॉक करने का सिस्टम, मरीज को सुरक्षित रखने वाली ब...