नोएडा, मार्च 12 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक मरीज के इलाज में खर्च हुई रकम बीमा कंपनी को भुगतान करना का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने तर्क दिया था कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना जरूरी नहीं था। आयोग ने कहा कि इस तर्क के आधार पर क्लेम निरस्त नहीं किया जा सकता। ग्रेनो वेस्ट के शाहबेरी में रहने वाले राजेश कुमार ने परिवार के लिए एक बीमा कंपनी से हेल्थ पॉलिसी ली थी। पॉलिसी 09 अप्रैल 2023 से 08 अप्रैल 2024 तक वैध थी। करीब तीन साल पहले उनकी पत्नी बबीता घर में फिसलकर गिर गईं, जिस कारण उनके कमर, गर्दन और पैरों में दर्द रहने लगा। उन्होंने पांच जून 2023 को नोएडा के एक निजी अस्पताल में दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा, लेकिन जब इस बात की सूचना परिवार ने बीमा कंपनी को दी तो कहा कि इसके लिए अस्पताल...