सुल्तानपुर, मार्च 7 -- सुलतानपुर। कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के भुवापुर में छह साल पूर्व गोली मारकर शादाब की हत्या करने के मामले में न्यायाधीश संध्या चौधरी ने दो सगे भाइयों समेत तीन को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया है। दोषियों को 11 मार्च को सजा सुनाई जाएगी। अदालत के एडीजीसी पवन दुबे ने बताया कि तीन मई 2018 को पुरानी रंजिश में वदूद और वसीम पुत्र मो. नसीम, आफताब पुत्र जफर उल्लाह और आदिल पुत्र वदूद एक राय होकर बंदूक, राइफल, रिवाल्वर व अन्य असलहों से हमला कर दिया। आरोपियों ने मो. शादाब को गोली मार दी जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना में मृतक के चाचा मो.शमशाद ने मुकदमा दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष ने मामले में सात गवाह पेश किए। जिनके आधार पर कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। जिसमें वदूद को अवैध हथियार रखने का भी दोषी ठहराया गया। उसके पुत्र आद...