कोलकाता, जुलाई 9 -- कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) को एक बड़ी अंतरिम राहत दी है। अदालत ने पार्टी को अपने दिन-प्रतिदिन यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए उन तीन बैंक खातों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है, जिन्हें हाल ही में डेबिट-फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, खातों का यह संचालन अदालत द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी की कड़ी निगरानी में ही किया जा सकेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस द्वारा इतनी जल्दबाजी में खातों को सील करने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं।कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें और स्पेशल ऑफिसर की नियुक्ति अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस सुब्रत तालुकदार को इन बैंक खातों के संचालन की निगरानी के लिए 'स्पेशल ऑफिसर' नि...