कोलकाता।, अक्टूबर 1 -- Mamata Banerjee: सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC गुट को बड़ा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने ममता गुट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें चार ऐसे बैंक खातों को ऑपरेट करने की इजाजत मांगी गई थी जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने कहा कि वे कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल नहीं देना चाहते जिसमें याचिका को मंजूरी देने से इनकार कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया है। इसलिए यह बड़ा मुद्दा कि उस रकम का असली हकदार कौन है। यह मामला अभी विचाराधीन है। बेंच ने कहा, "हम मामले के गुण-दोष पर नहीं जा रहे हैं। हम आर्टिकल 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हम हाईकोर्ट से अनुरोध करते है...