नई दिल्ली, मार्च 5 -- केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में राज्य विधानसभा को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया था वह कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ कार्यवाही रोकने संबंधी अभ्यावेदन पर विचार करे। अदालत ने कहा कि इस प्रकार का निर्देश देना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। मुख्य न्यायाधीश सौमेन सेन और न्यायमूर्ति श्याम कुमार वी. एम. की पीठ ने कहा कि एक अधिवक्ता द्वारा दायर यह याचिका विचारणीय नहीं है, क्योंकि अदालत विधानसभा अध्यक्ष को यह निर्देश नहीं दे सकती कि सदन की कार्यवाही किस प्रकार संचालित की जाए।याचिकाकर्ता कुलातूर जयसिंह ने कहा कि मुरली ने ममकूटाथिल के विधायक के रूप में कथित अनुचित आचरण के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी और इस मुद्दे को सदन में उठाने की अन...