नई दिल्ली, मार्च 25 -- सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस से निष्कासित विधायक राहुल ममकूटाथिल को यौन उत्पीड़न मामले में दी गई अग्रिम जमानत बुधवार को बरकरार रखी। न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने 12 फरवरी के केरल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पीड़िता की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने पीड़िता के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को रिकॉर्ड से हटाने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, लेकिन याचिकाकर्ता के संबंध में की गई टिप्पणियां जरूरी नहीं थीं। इसलिए उन्हें हटाया जाता है। पीड़िता के वकील ने दलील दी कि दोनों के बीच सहमति से संबंध बनने संबंधी हाईकोर्ट की टिप्पणी से मुकदमे की सुनवाई प्रभावित हो सकती है।
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