मनोज हत्याकांड में 302 में दोष सिद्ध
बगहा, मई 30 -- बगहा, हमारे संवाददाता। 14 वर्ष पूर्व नगर में चर्चित मनोज यादव हत्याकांड मामले में शनिवार को अभियुक्त पर धारा 302 में दोष सिद्ध हो गया है। 01 जून को सजा सुनाया जाएगा। दोष सिद्ध होने के साथ ही अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया। यह भी पढ़ें- युवती के हत्यारोपी की जमानत खारिजमामले की जानकारी अपर लोक अभियोजक मन्नु राव ने बताया कि मामला बगहा पठखौली थाना कांड संख्या 183/12 का है। जिसमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने दोनो पक्षो के सभी गवाहों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि का अवलोकन कर लिया है। जिसके बाद अभियुक्त मो रविल उर्फ सोनू पर धारा 302 व 328 में दोष सिद्ध किया गया। जिसका सजा 01 जून को सुनाया जाएगा। यह भी पढ़ें- युवती के हत्यारोपी की जमानत खारिजबचाव पक्ष की गवाही बचाव पक्ष की तरफ से भोली या...
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