नई दिल्ली, अगस्त 26 -- निखिल पाठक, नई दिल्ली दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिटायर्ड मेजर जनरल आनंद कुमार कपूर को बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित अपराध से अर्जित संपत्ति व धन के आरोप को साबित करने में विफल रहा। ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत अपराध भी साबित नहीं होता। अदालत ने मामले में कुर्क की गई संपत्तियों को चार सप्ताह के भीतर मुक्त करने और बैंक खाते को डी-फ्रीज करने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने कपूर के बेल बॉन्ड को रद्द करने और जमानतदार को मुक्त करने का भी निर्देश दिया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोलेट रश्मि कुजूर की कोर्ट ने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए जरूरी बुनियादी तत्वों को स्थापित नहीं कर सका। अदालत ने यह भी ध्य...