मनी लाउंड्रिंग मामले में अभिषेक झा के खिलाफ आरोप तय
रांची, मई 21 -- रांची, संवाददाता। मनरेगा राशि की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी अभिषेक झा के खिलाफ पीएमएलए कोर्ट ने आरोप तय कर दिया है। गुरुवार को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि केस रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। जिसके आधार पर अभिषेक झा के खिलाफ पीएमएलए एक्ट 2002 की धारा 3 के तहत मनी लाउंड्रिंग और धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप स्पष्ट किया गया। आरोप समझाए जाने पर अभिषेक झा ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल फेस करने की बात कही। इसके पश्चात आरोप तय किया गया। सुनवाई के दौरान अभिषेक झा ने 25 से 31 मई तक सिंगापुर प्रवास का पूरा विवरण और संपर्क जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में जमा किया, जिसे रिकॉर्ड पर रखा गया। मामले में अगली सुनवाई 6 जून को होगी। जिसमें एम/...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.