रांची, जून 1 -- रांची। लौह अयस्क के कथित अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में पीएमएलए की विशेष अदालत ने उषा मार्टिन समूह के प्रबंध निदेशक राजीव झांवर को 10 जून से 10 जुलाई तक सिंगापुर यात्रा की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस अवधि के लिए उनका पासपोर्ट रिलीज करने का भी आदेश दिया है। राजीव झांवर ने अपनी मां के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। इससे पहले उन्हें सीबीआई की विशेष अदालत से भी विदेश यात्रा की मंजूरी मिल चुकी है। उन्होंने अनुमति याचिका 23 मई को दाखिल की थी। मामला पश्चिम सिंहभूम स्थित घाटकुरी लौह अयस्क खदान से जुड़ा है। आरोप है कि उषा मार्टिन ने निर्धारित सीमा से अधिक लौह अयस्क का खनन किया, जिससे करीब 190 करोड़ रुपये के आयरन ओर से संबंधित अनियमितता हुई।

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