मनी लाउंड्रिंग के आरोपी को सशर्त यूके जाने की अनुमति
रांची, जून 16 -- रांची, संवाददाता। मनी लाउंड्रिंग मामले के आरोपी श्यामल चक्रवर्ती को पीएमएलए कोर्ट ने अपनी बेटी के साथ यूनाइटेड किंगडम (यूके) जाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह आदेश उनकी उस याचिका पर दिया, जिसमें उन्होंने पासपोर्ट नवीनीकरण और यूके वीजा प्राप्त करने के लिए जमा पासपोर्ट अस्थायी रूप से लौटाने का अनुरोध किया था। याचिका में बताया गया कि उनकी बेटी रायका चक्रवर्ती को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) के समर स्कूल कार्यक्रम में भाग लेना है। अदालत ने उन्हें 7 से 17 जुलाई तक यूके यात्रा की अनुमति दी।
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