रांची, फरवरी 25 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के जस्टिस आर. मुखोपाध्याय की अदालत ने मनी लाउंड्रिंग केस में आरोपी पूर्व मंत्री कमलेश सिंह के पुत्र सूर्य सोनल सिंह, पुत्री अंकिता सिंह और दामाद नरेंद्र मोहन सिंह को राहत देने वाली याचिका खारिज कर दी। तीनों आरोपितों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी द्वारा दर्ज मनी लाउंड्रिंग केस को रद्द करने का आग्रह किया था। दलील दी थी कि उनके खिलाफ मनी लाउंड्रिंग का मामला नहीं बनता। ईडी का आरोप है कि कमलेश की राशि को मनी लाउंड्रिंग के जरिए घुमाने में सूर्य सोनल व नरेंद्र की भूमिका रही। जांच में पाया गया कि एक ही दिन में करीब 83 लाख चार अलग-अलग खातों से होते हुए कमलेश तक पहुंचाए गए। ईडी ने मामले में 12 अगस्त 2013 को पूर्व मंत्री कमलेश सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था। इसमें कमलेश सिंह, ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.