मुंगेर, अप्रैल 1 -- मुंगेर, निज प्रतिनिधि। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 31 मार्च को समाप्त हो गया। आज एक अप्रैल को अब नए स्वरूप विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन गारंटी (विकसित भारत जी राम जी) में आ गया है। सरकारी निर्देश के मुताबिक, 31 मार्च तक मनरेगा के तहत संचालित कार्य को पूरा कर लेने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि सरकार की अनूठी पहल पर श्रमिकों को 100 से बढ़कर अब 125 दिनों की रोजगार गारंटी मिलेगी। इस नए वीबी जी राम जी कानून में अब कृषि कार्य, बुआई-कटाई के दौरान अधिकतम 60 दिन कार्य बंद रहेगा। बताया जा रहा है कि पारदर्शिता के लिए बायोमैट्रिक हाजिरी, जीआईएस का प्रयोग, आटी टूल्स से निगरानी की जाएगी। इसके तहत प्राकृतिक आपदाओं, असाधारण परिस्थिति के दौरान ससमय प्रतिक्रिया व राहत देने के लिए व...
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