नई दिल्ली, सितम्बर 3 -- बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान युवा वकीलों के साथ हुई मारपीट की जांच सीबीआई (CBI) से कराने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर की गई थी। देश की सर्वोच्च अदालत ने इसपर विचार करने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हर मामला सीधे इसी अदालत में लाया जाए और शीर्ष अदालत बीसीआई को लेकर पक्षपात कर रहा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने जब यह तर्क दिया कि चूंकि बीसीआई से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट पहले से कर रहा है इसलिए वे सीधे यहां आए हैं। जब पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के पा...