नई दिल्ली, अप्रैल 27 -- मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन सीजन के दौरान गेहूं खरीदी के मानकों में संशोधन करते हुए किसानों को राहत देने के उद्देश्य से कुछ गुणवत्ता मानदंडों में ढील दी है। राज्य सरकार के अनुसार, अब कम विकसित दानों की सीमा 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर दी गई है, जबकि क्षतिग्रस्त दानों की स्वीकार्य सीमा भी बढ़ाई गई है। इसके अलावा, कम चमक वाले गेहूं की खरीदी भी निर्धारित शर्तों के तहत की जाएगी। सरकार का कहना है कि यह निर्णय उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जहां पानी की कमी और मौसम संबंधी कारणों से फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। अधिकारियों के अनुसार, इन बदलावों का उद्देश्य किसानों को अपनी उपज बेचने में आने वाली कठिनाइयों को कम करना है। इससे पहले भी राज्य सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए...
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