मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर को 13 साल कैद
फतेहपुर, सितम्बर 18 -- फतेहपुर। मादक पदार्थ की तस्करी की एक मामले में शुक्रवार को एडीजे कोर्ट- एक रामकिशोर तृतीय ने फैसला सुनाया है। अदालत ने दोषी मध्य प्रदेश के गांजा तस्कर को 13 साल की कैद और 1.25 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड नहीं अदा करने की दशा में अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। शासकीय अधिवक्ता कल्पना पांडेय ने बताया कि गाजीपुर पुलिस ने 13 जनवरी 2026 को एक सूचना पर औंगासी के पास बांदा की ओर से कार सवार गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने शातिर के पास से 92 किग्रा गांजा बरामद किया था। तत्कालीन एसओ हनुमान प्रताप सिंह ने गिरफ्तार किए गए तस्कर राजेश महरा निवासी खांडा, कोतवाली अनूपपुर जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन से पांच गवाहों ने बयान द...
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