आरा, जनवरी 22 -- आरा। बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के तत्वावधान एवं उच्च न्यायालय पटना के निर्देश पर राष्ट्र के लिए मध्यस्थता 2.0 अभियान के तहत सभी तरह के सुलहनीय आपराधिक मामलों जैसे वैवाहिक विवाद के मामले, दुर्घटना दावे के मामले, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक विवाद, सेवा विवाद, उपभोक्ता विवाद, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारे से संबंधित, भूमि अधिग्रहण एवं अन्य उपयुक्त दीवानी मामले का निपटारा सुलह के आधार पर किया जा रहा है। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव, गौतम कुमार ने बताया कि उक्त प्रकृति के वादों का निपटारा सुलह के आधार पर मध्यस्थता केंद्र जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय आरा में किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अभियान का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाने की अपील की। यह अभियान मार्च 2026 तक निर्धारित है ।
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