नई दिल्ली, जुलाई 19 -- मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने रविवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि इसे सोमवार से सुशूर हो रहे राज्य विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की विशेष बैठक में इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि यूसीसी का मसौदा समाज के सभी वर्गों से सुझाव लेने के बाद तैयार किया गया है। यह कानून जनजातीय (आदिवासी) समुदायों को छोड़कर समाज के सभी वर्गों पर लागू होगा। इसके अलावा यूसीसी के तहत पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही विवाह का पंजीकरण अनिवार्य होगा。 यह भी पढ़ें- MP कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट बिल को दी मंजूरी, अब विधानसभा में पेश होगा बिलसमिति की सिफारिशें न्यायमूर्ति (सेवान...