रांची, अप्रैल 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह पर लगाई गई जमानत की शर्तों में संशोधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रार्थी की ओर से याचिका वापस ले ली गई। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मधु सिंह को यह छूट दी कि वह निचली अदालत यानी ईडी की विशेष अदालत में स्वास्थ्य आधार पर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह कर सकती है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत देते समय विदेश यात्रा पर रोक लगाने की शर्त लगाई थी, जिसे हटाने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। सीबीआई मामले में पहले मिल चुकी राहतइससे पूर्व सीबीआई से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत शर्तों में संशोधन किया था। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की अदालत ने मधु सिंह को इलाज के लिए अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम जाने की ...
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