मधुलिका रेस्टोरेंट, गीता मिष्टी और शालिग्राम स्वीट्स पर 6.5 लाख जुर्माना
धनबाद, जून 20 -- धनबाद, प्रमुख संवाददाता। खाद्य सुरक्षा विभाग की जांच में खाद्य मानकों के उल्लंघन के बाद पांच मिठाई दुकानें और प्रतिष्ठानों पर 6.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। यह भी पढ़ें- खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दूध और पनीर के लिए नमूनेजांच के परिणाम खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार के अनुसार विभिन्न प्रतिष्ठानों के नमूने जांच में निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत न्याय निर्णयन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता की अदालत ने संचालकों पर आर्थिक दंड लगाया। चिरकुंडा के मधुलिका रेस्टोरेंट के संचालक सचिन साव के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की गई। प्रतिष्ठान से जब्त पनीर जांच में उत्पाद सब-स्टैंडर्ड पाया गया। इस मामले में 2.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। वहीं मुगमा के सानसनबेरिया स्थित गीता मिष्टी के संचालक पी...
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