आजमगढ़, अक्टूबर 6 -- आजमगढ़, संवाददाता। फर्जी दानपत्र के आधार पर मदरसे की मान्यता लेने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने रजिस्ट्रार मदरसा परिषद के मदरसे की मान्यता निलंबित करने के आदेश और क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस मामले में हाज़ी इमाम अली ने मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ में शिकायत की थी कि मदरसा जामिया नुरूल उलूम मुबारकपुर की मान्यता एक फ़र्ज़ी दानपत्र के आधार पर ली गई है। इस शिकायत पर मदरसा जामिया नुरूल उलूम मुबारकपुर के प्रबंधक ज़हीन अहमद की तरफ से प्रस्तुत जवाब को संतोषजनक न पाते हुए मदरसा परिषद के रजिस्ट्रार ने 20 अगस्त 2026 को मदरसे की मान्यता निलंबित कर दिया। बाद में मदरसे के प्रबंध समिति के तत्कालीन तथा वर्तमान सदस्यों के विरुद्ध एफआईआर का आदेश भी दे दिया। निलंबन के इस आदेश के विरुद्ध मदरसे के प्रबंधक ...