सासाराम, अक्टूबर 3 -- सासाराम, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार में निर्वाचक नियमावली के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मतदाता सूची में नाम जुड़वाना अब आसान होगा। नए मतदाताओं को फॉर्म-6 के साथ अलग से घोषणा पत्र (अनुलग्नक-डी) जमा नहीं करना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने पहले जारी निर्देशों में संशोधन करते हुए बिहार समेत एसआईआर पूरा कर चुके राज्यों में निर्धारित प्रपत्रों के जरिए ही नाम जोड़ने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- अलग से घोषणा-पत्र देने आवश्यकता नहीं

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