धनबाद, जून 30 -- धनबाद। मटकुरिया गोलीकांड की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेशचंद्र अवस्थी की अदालत में हुई। बचाव पक्ष की ओर से सोमवार को भी अदालत में बहस नहीं की गई। अदालत ने बचाव पक्ष को बहस करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे। 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी। घटना में तत्कालीन एसपी रविकांत धान जख्मी हो गए थे, वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार की लिखित शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। यह भी पढ़ें- सांसद ढुलू महतो मामले में गवाह पेश करने का आदेश अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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