धनबाद, जुलाई 11 -- 15 साल तक चली लंबी सुनवाई के बाद धनबाद के बहुचर्चित मटकुरिया गोलीकांड में अंततः शुक्रवार को अदालत का फैसला आया। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में झारखंड के पूर्व पशुपालन मंत्री और धनबाद के पूर्व कांग्रेस विधायक मन्नान मल्लिक समेत 28 नामजद आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन वर्ष की कैद और 10-10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, अदालत ने सभी आरोपियों को अपील दायर करने के लिए 30 दिनों की औपबंधिक जमानत दे दी है। 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों से अतिक्रमण हटाने गई पुलिस से आंदोलनकारियों की झड़प हुई थी। पथराव में धनबाद के तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे। वहीं फायरिंग में विकास सिंह समेत चार की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के प्रतिवेदन पर पुल...