मजिस्ट्रेट की शक्तियों का जमकर दुरुपयोग कर रहे पुलिस कमिश्नर: हाईकोर्ट
प्रयागराज, जून 10 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली में शक्तियों के दुरुपयोग और अवैध हिरासत से जुड़े मामले में पुलिस कमिश्नर को मिले मजिस्ट्रेट के अधिकारों के दुरुपयोग पर नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस कमिश्नर को मजिस्ट्रेट की जो शक्तियां दी गई हैं, उसका जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। कोर्ट ने शांति भंग की आशंका में अवैध रूप से जेल भेजने और आठ दिन की अवैध हिरासत के लिए सरकार को दो लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि मुआवजे की यह राशि दोषी पुलिस अधिकारी के वेतन से वसूली जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने मंसूर अहमद उर्फ लल्लू की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याची मंसूर अहमद को गत 19 मार्च को प्रयागराज के खीरी थ...
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