मजार के मामले की सुनवाई अब 22 को
इटावा औरैया, मई 11 -- इटावा। बाइक ख्वाजा रोड पर स्थित दशकों पुरानी कथित मोहम्मद गोरी के सेनापति शमशुद्दीन की मजार मामले में अब सुनवाई 22 मई को होगी। मजार को अवैध रूप से वन विभाग के फिशर वन क्षेत्र में स्थित होने को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद चल रहा है। अधिवक्ता मो. कफील कुरैशी ने अपने पक्षकार मुवक्किल इमरान बेग, मोहम्मद दिलशाद और मोहम्मद गुफरान की ओर से डीएफओ विकास नायक, रेंजर अशोक कुमार शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों के खिलाफ वाद में मजार परिसर में वन विभाग के अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं के साक्ष्य प्रस्तुत किए जा चुके हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के ''ललिता कुमारी'' केस की नजीर भी पेश की गई है। यह भी पढ़ें- पालिकाध्यक्ष को हटाने के मामले की सुनवाई अगले महीने सोमवार को यह पत्रावली मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष ...
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