मधुबनी, अप्रैल 22 -- राम शरण साह मधुबनी। मजदूर उदगार मंडल की चाकू घोंपकर की गई निर्मम हत्या मामले में कोर्ट ने दो लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। हत्या मामले में दोषी करार दिए गए मनोज कुमार साह एवं शंभू साह की सजा पर बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश रश्मि प्रसाद की अदालत ने फैसला सुनाया। बहस के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी मनिकांत झा नेदोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। एपीपी ने बताया कि अदालत ने बाबूबरही के फुलवरिया निवासी मनोज कुमार साह एवं शंभू साह को आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। यह भी पढ़ें- पीट-पीटकर हत्या मामले में पिता-पुत्र को सात-सात साल की सजा उन्होंने बताया कि मृतक उदगार मंडल बाबूबरही के बलिराजपुर गांव का रहने वाला था। वह बाबूबरही में राधेश्याम सिं...