नई दिल्ली, मई 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नोएडा में मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्रा आकृति चौधरी को जमानत देने दे इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने 13 अप्रैल को गिरफ्तारी के बाद जेल में बंद छात्रा से जमानत के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाने को कहा है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और उज्जल भुइयां की पीठ ने आरोपी छात्रा जमानत पर विचार करने से इनकार कर दिया और कहा कि हर कोई अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दाखिल कर सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा कि 'जमानत की मंग को लेकर आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में 93 हजार से अधिक मामले में लंबित हैं।' यह भी पढ़ें- नोएडा हिंसा की आरोपी छात्र...
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