बक्सर, मई 19 -- जानकारी औद्योगिक मजदूरों के साथ अन्य को जागरूक करने के लिए लगेगा कैंप मजदूर अधिनियम और कारखाना अधिनियम का पालन करना जरूरी है डुमरांव, निज संवाददाता। भीषण गर्मी को देखते हुए श्रम विभाग ने मजदूरों से काम लेने का समय निर्धारत कर दिया है। नए नियम के अनुसार मजदूरों से सुबह 6 से 11 बजे और संध्या 3.30 से 6.30 बजे तक ही काम लिया जा सकता है। समय का पालन नहीं करने वाले औद्योगिक इकाईयों के साथ मकान बनाने वाले मालिकों पर श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में प्रखंड के श्रम निरीक्षक कार्यालय द्वारा एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी कैंप के माध्यम से मजदूरों को दी जा रही है। यह भी पढ़ें- मजदूरों सुबह 6 बजे 11 बजे तक ही काम लियाजा सकता हैकाम करने का समय मजदूरों को यह जानकारी दी जा रही है कि इस भीषण गर्मी में कब से कब तक उन...