बक्सर, मई 19 -- राज्य के अंतर्ग विभिन्न नियोजनों में कार्यरत मजदूरों को भीषण गर्मी में लू से बचाव के लिये करना होगा इंतजाम औद्योगिक मजदूरों के साथ अन्य को जागरूक करने के लिये लगाना है कैंप मजदूर अधिनियम और कारखाना अधिनियम का पालन करना जरूरी फोटो- डुमरांव, निज संवाददाता।

गर्मी में कार्य समय का निर्धारण इस भीषण गर्मी को देखते हुए श्रम विभाग ने मजदूरों से काम लेने के लिये समय का निर्धारत कर दिया है। नये नियम के अनुसार मजदूरों से काम सुबह 6 से 11 बजे तक और संध्या तीन बजकर 30 मिनट से 6. 30 तक लिया जा सकता है। समय के पालन नहीं करने वाले औद्योगिक इकाई के साथ ही मकान बनाने वाले मालिकों पर श्रम अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है। इस संबंध में डुमरांव प्रखंड के श्रम निरीक्षक कार्यालय के द्वारा इस तरह की अधिसूचना जारी करते हुए और कैंप के माध्यम से ...