बलिया, जून 10 -- बलिया, संवाददाता। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने जिले की नदियों, जलाशयों एवं जलधाराओं में मत्स्य संरक्षण और प्रजनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश जनपद की सीमा में स्थित सभी सार्वजनिक जलाशयों, नदियों एवं जलधाराओं पर प्रभावी होंगे, जिन्हें व्यक्तिगत अथवा धार्मिक श्रेणी में घोषित नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, कृषि रक्षा रसायनों अथवा अन्य विषैले रसायनों का उपयोग कर मछली नहीं पकड़ सकेगा और न ही ऐसा करने का प्रयास करेगा।डीएम ने निर्देश दिया है कि 15 जून से 30 जुलाई तक प्रजननशील मछलियों के शिकार, विनाश एवं बिक्री पर भी रोक रहेगी। यह भी पढ़ें- प्रजननशील मछलियों के शिकार पर होगी कार्रवाई वहीं 15 जुलाई से 30 सितंबर तक मत्स्य जीरा एवं अंगुलिका (2 से 10 इंच आकार की मछलियां)...