नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- कानून व्यवस्था के नाम पर सबकुछ ठप नहीं किया जा सकता- सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली। विशेष संवाददाता यह भी पढ़ें- अब जंतर-मंतर पर नहीं होगा प्रदर्शन? CJI से बोले सॉलिसिटर जनरल; बताया सरकार का क्या प्लानपरिवहन सेवाएं पूरी तरह रोकने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शन के चलते रेल, मेट्रों और यातायात को पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली से कहा कि 'वे मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने वाले तरीके न अपनाएं।' यह भी पढ़ें- ट्रेनें रद्द, घरों से होटलों तक पहरा; कॉकरोचों को रोकने के लिए दिल्ली में सुरक्षा का चक्रव्यूह देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची...