नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ होने वाले विरोध-प्रदर्शन के चलते रेल, मेट्रो और यातायात को पूरी तरह से ठप नहीं किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने केंद्र और दिल्ली से कहा कि वे 'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल करने वाले तरीके न अपनाएं।' मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी तब की, जब बताया गया कि दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर दिल्ली आने वाली ट्रेनें, मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने और सड़कों को यातायात और इंटरनेट बंद किए जा रहे हैं। पीठ ने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि जंतर-मंतर पर 10 अक्तूबर को होने व...