मकोका मामले में मुख्य गवाहों से पूछताछ करे ट्रायल कोर्ट
नई दिल्ली, अगस्त 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ट्रायल कोर्ट से कहा कि वह महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज 200 करोड़ रुपये की रंगदारी के मामले में मुख्य गवाहों की सूची की जांच तीन महीने में करे। इस मामले में कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोस आरोपी हैं। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया कि वे ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण गवाहों की सूची सौंपें और कोर्ट से कहा कि वह तीन में उनसे पूछताछ करे। पीठ ने आदेश दिया कि हमें बताया गया कि आरोप तय कर दिए गए हैं। यह भी पढ़ें- बैंक बिल्डर सांठगांठ की जांच के लिए सीबीआई को अधिकारी दें राज्य प्रतिवादी को ट्रायल कोर्ट को महत्वपूर्ण गवाहों की सूची देनी होगी। ट्रायल कोर्ट को तीन महीने की अवधि के भीतर उनसे पूछता...
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