नई दिल्ली, अगस्त 3 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को संगठित अपराध के खिलाफ बने कड़े कानून के तहत दर्ज एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने बालियान की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी की याचिका विचार योग्य नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जा रहा है। पूर्व विधायक को चार दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह भी पढ़ें- AAP के पूर्व MLA नरेश बालियान की एक मांग मंजूर; जेल में दो बार मिलेगी यह सुविधाजमानत के लिए क्या दलील दी थी? इसी दिन एक निचली अदालत ने कथित वसूली के एक मामले में उन्हें जमानत दी थी। जमानत का अनुरोध करते हुए बालियान ने अदालत में दलील दी थी कि उनके खिलाफ सबूत...