मकानों का नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव, अब यह प्रमाणपत्र भी देना होगा
लखनऊ, जुलाई 30 -- आग की लगातार बढ़ती घटनाओं को देखते हुए छोटी इमारतों का नक्शा पास कराने के नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब 15 मीटर ऊंचाई वाली इमारतों को भी अग्नि सुरक्षा मानकों के दायरे में लाया गया है। अब इनका नक्शा पास कराने वालों को यह शपथ पत्र देना होगा कि उनकी बिल्डिंग में अग्नि सुरक्षा के सारे इंतजाम होंगे। इसके बाद ही नक्शा पास होगा। तीन महीने में उन्हें अग्नि सुरक्षा का प्रमाण भी देना होगा। अग्निसुरक्षा आडिट भी कराना होगा। वहीं, बड़ी बिल्डिंग के नक्शे अब अग्निशमन विभाग की वैध फायर एनओसी मिलने के बाद ही जारी किए जाएंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने 28 जुलाई को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। नई व्यवस्था से भविष्य में आग की घटनाओं के दौरान नुकसान को कम करने में मदद मिल...
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