मई में 37 वाद हुए निस्तारित, चार में हुई सजा
गाजीपुर, जून 11 -- गाजीपुर, संवाददाता। कलक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वेद सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को अभियोजन की समीक्षा बैठक कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें वर्ष 2026 के मई में भारतीय दण्ड संहिता के तहत कुल 37 वादों का निस्तारण हुआ है। जिसमें नौ वाद में सजा हुई। वहीं 12 वाद में सुलह और 16 वाद कमिट के आधार पर निस्तारित किये जाएंगे। इसमें चार वाद का निस्तारण और चार वाद में सजा हुआ। समीक्षा के दौरान पाया गया कि स्टेट बनाम अशरफ में एडीजे न्यायालय की ओर से सात मई को अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रूपया अर्थदंड से अधिरोपित किया गया। कुशल पैरवी अखिलेश सिंह, एडीजीसी द्वारा किया गया। थाना भुड़कुड़ा पाक्सो एक्ट स्टेट बनाम विमल उर्फ गोलू को अभियुक्त को तीन वर्ष का साधारण कारावास की सुनायी गयी। वाद म...
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