मंदिर-मस्जिद विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता मंजूर नहीं
नई दिल्ली, जुलाई 13 -- उत्तर प्रदेश में प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों को अदालत के बाहर सुलझाने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह और संभल शाही जामा मस्जिद मामलों से जुड़े पक्ष इस बात पर अड़े हैं कि अदालत ही इस मामले का फैसला करे। हालांकि केवल ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष बाद में मध्यस्थता में शामिल होने के लिए अपनी रजामंदी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 'देश भर में मध्यस्थता और विवादों के सामंजस्यपूर्ण समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक्शन' (समाधान समारोह) शुरू किया है। इसका मकसद 21, 22 और 23 अगस्त को होने वाली विशेष लोक अदालत से पहले मध्यस्थता के जरिए लंबित मामलों को आपसी सहमति से सुलझाने को बढ़ावा देना है। यह भी पढ़ें- पक्षकारों ने अदालत की मध्यस्थता संबंधी पहल को ठुकरायासंभल शाही जामा मस्जिद विवाद मथुरा में श्र...
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