कुशीनगर, मई 14 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। यह भी पढ़ें- पोक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन करावास की दी सजा विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने मंदबुद्धि दलित युवती से दुष्कर्म व मारपीट के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 56,500 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। इस मामले में अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक वर्ष की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। अर्थदंड का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किया जाएगा। यह भी पढ़ें- किशनगंज: पॉक्सो एक्ट के मामले में अदालत ने दोषी को आजीवन करावास की दी सजामामले की पृष्ठभूमि एससी-एसटी एक्ट अदालत के विशेष शासकीय अधिवक्ता महेंद्र प्रताप गोविंद राव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि कसया थाने में पीड़िता के चाचा की तहरीर पर मंदबुद्धि दलित य...