मंत्रियों का करीबी बन ठगी करने वाले को जमानत
नई दिल्ली, मई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों का करीबी सहयोगी बता कर लोगों के काम करवाने के बदले पैसे ऐंठने के आरोपी एक व्यक्ति को धन शोधन मामले में सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिस्वर सिंह की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 5 फरवरी के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मोहम्मद काशिफ को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। काशिफ लगभग तीन वर्षों से न्यायिक हिरासत में है। पीठ ने आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी कि वह उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के नामों का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह भी पढ़ें- 2 जजों की बेंच ने 3 जजों के फैसले को किया है नजरअंदाज; किस मामले में SC को ऐसा शक, क्या मामला? अदालत ने आरोपी को मामले की सुनवाई में सहयोग करने का निर्देश दिया और कहा कि ऐ...
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