रामपुर, दिसम्बर 18 -- सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां को गुरुवार को अदालत से बड़ी राहत मिली। शहर कोतवाली में दर्ज भड़काऊ भाषण के मामले में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान आजम खां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुए और दोषमुक्त होने पर न्यायालय का आभार जताया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने दो अप्रैल 2019 को शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया गया था कि सपा नेता आजम खां ने 29 मार्च 2019 को सपा प्रत्याशी के रूप में सपा कार्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था। आरोपों के अनुसार, उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, एसडीएम सदर और सिटी मजिस्ट्रेट के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल भड़काने का प्रयास किया था और चुनाव आयोग पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। मामले की जांच ...