फतेहपुर, मार्च 11 -- बकेवर। बिन्दकी तहसील के ग्राम बिसरौली में तालाबों व ग्राम समाज की भूमि पर संभावित अतिक्रमण और राजस्व अभिलेखों की स्थिति को लेकर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई जानकारी अब राज्य सूचना आयोग तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता (आरटीआई एक्टिविस्ट) अविक शुक्ला ने बुधवार को राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि तहसील प्रशासन ने समयसीमा के बाद अधूरी व भ्रामक सूचना देकर मामले को टालने का प्रयास किया। आठ दिसंबर 2025 को तहसीलदार बिन्दकी में ऑनलाइन आवेदन देकर ग्राम बिसरौली से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं मांगी थीं। लेकिन निर्धारित समयसीमा के भीतर कोई उत्तर नहीं मिला। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसके बाद आवेदक ने 24 जनवरी 2...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.