नई दिल्ली, नवम्बर 2 -- सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारी श्रीनाथ जोशी महादेव को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उन पर कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। कर्नाटक हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत आदेश खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने 29 अक्तूबर को महादेव को आदेश की तारीख से तीन सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह कानून के अनुसार उचित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। पीठ ने कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा दायर उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें हाईकोर्ट के 1 सितंबर, 2025 के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत महादेव को अग्रिम जमानत दी गई थी। उस समय महादेव लोकायुक्त में ...