प्रयागराज, जून 4 -- Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में प्रदेश के मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह स्वीकार करें कि अब समय आ गया है जब राज्य सरकार को सुपीरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी (वरिष्ठ जिम्मेदारी) का सिद्धांत विकसित करना चाहिए। इसके तहत मातहतों के भ्रष्टाचार, लापरवाही या अदालती आदेशों की अवहेलना करने पर उनके वरिष्ठ अधिकारियों को भी प्रशासनिक और आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने अवनेश कुमार अग्रवाल की याचिका को स्वीकार करते हुए और उनके पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए एनओसी जारी करने का आदेश करते हुए की है। कोर्ट ने कहा कि राज्य को उच्च ज़िम्मेदारी का सिद्धांत अपनाना चाहिए, जिसके तहत प्रशासनिक पदानुक्रम में वरिष्ठ अफ़सरों को जवाबदेह ठहराया जाता है। कोर्ट ने आगे कहा कि उचित म...