भोजशाला सरस्वती मंदिर है, मस्जिद नहीं; MP हाई कोर्ट में हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, अब नहीं होगी नमाज
इंदौर, मई 15 -- मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने धार के भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर विवाद के मामले में शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने माना कि भोजशाला परिसर वाग्देवी सरस्वती का मंदिर है। मुस्लिम पक्ष के कमाल मौला मस्जिद के दावे को खारिज करते हुए धार में ही मस्जिद के लिए जमीन आवंटन का फैसला सरकार पर छोड़ दिया है। जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और आलोक अवस्थी की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज करते हुए कहा, 'ढांचे की धार्मिक प्रकृति मंदिर की है और मुस्लिम मस्जिद के लिए वैकल्पिक स्थान के लिए आवेदन कर सकते हैं।'अदालत ने कहा कि विवादित भोजशाला कॉम्पलेक्स और कमाल मौला मस्जिद संरक्षित स्मारक है और परिसर की धार्मिक प्रकृति वाग्देवी सरस्वती मंदिर की है।' हाई कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार और एसआई भोजशाला मंदिर के प्रशासन और प्रबंधन पर फैसला...
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