नई दिल्ली, मई 12 -- धार के भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति के विवाद मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में महीने भर से ज्यादा वक्त तक चली नियमित सुनवाई मंगलवार को पूरी हो गई। अदालत ने इस मध्यकालीन स्मारक को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने इस मामले से संबंधित पांच याचिकाओं और एक रिट अपील पर छह अप्रैल से नियमित सुनवाई शुरू की। सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। यह सुनवाई विवादित स्मारक से जुड़े अलग-अलग धार्मिक विश्वासों, ऐतिहासिक दावों, कानूनी प्रावधानों की जटिलताओं के साथ ही हजारों दस्तावेजों की पृष्ठभूमि में हुई। यह भी पढ़ें- MP में धार भोजशाला विवाद मामले में पूरी हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने ...