नई दिल्ली, जुलाई 14 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार की नमाज पढ़ने के लिए दोपहर 1 से 3 बजे तक विवादित भोजशाला परिसर से सटे अलग खुला स्थान मुहैया कराने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने यह अंतरिम आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर दिया है, जिसमें भोजशाला परिसर को सरस्वती मंदिर माना गया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ ने यह साफ कर दिया कि यह व्यवस्था केवल अंतरिम होगी और याचिकाओं पर आने वाले अंतिम फैसले के अधीन रहेगी। पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को भी निर्देश दिया कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना विवादित स्थल पर किसी भी प्रकार का संरचनात्मक बदलाव न करे। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि भोजशाला का यह मामला अत्यंत संवेदनशील है और इस पर ...