नई दिल्ली, मई 15 -- भोजशाला मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला पक्ष में आने के बाद हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। इसमें मांग की गई है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी अपील पर हिंदू पक्ष का पक्ष सुने बिना कोई आदेश न पारित किया जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित करते हुए हिंदुओं को वहां पूजापाठ की अनुमति दी है। कोर्ट ने एएसआई के 2003 के उस पुराने आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसके तहत वहां शुक्रवार को नमाज की अनुमति थी। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए अलग जमीन मांगने का सुझाव दिया है। अपडेट जारी

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