भोजशाला मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर विचार करे हाईकोर्ट
नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के चल रहे सर्वे से जुड़ी मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विचार करेगा। इन आपत्तियों में राज्य में स्थित विवादित भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और रंगीन तस्वीरें शामिल हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने हाईकोर्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित सभी आपत्तियों पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार सुनवाई होनी चाहिए। पीठ ने मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद और हिंदू पक्षों की ओर से पेश हुए अधिवक्ताओं बरुण सिन्हा और विष्णु शंकर जैन की...
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